Rajasthan : राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी! 3 बच्चों के माता-पिता को मिलेगी चुनाव लड़ने की छूट, भजनलाल सरकार खत्म करेगी 30 साल पुराना कानून

Hemant Singh
6 Min Read

Rajasthan Panchayat Chunav Big Update: राजस्थान की राजनीति और ग्रामीण लोकतंत्र से जुड़ा एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव अब सामने आने वाला है। पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार ऐसा कदम उठाने जा रही है, जो बीते 30 वर्षों से लागू एक सख्त कानून को इतिहास बना देगा।

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सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार दो संतान बाध्यता वाले कानून में संशोधन करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। यदि यह संशोधन पारित होता है, तो तीन बच्चों के माता-पिता भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। यह फैसला न सिर्फ लाखों लोगों के राजनीतिक अधिकारों को बहाल करेगा, बल्कि राजस्थान की चुनावी व्यवस्था में एक नया अध्याय भी जोड़ेगा।

Rajasthan Panchayat Chunav Big Update | Two Child Policy Amendment | Bhajanlal Government Decision

क्या है पूरा मामला? पहले समझिए 30 साल पुराना कानून

राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए दो संतान नीति (Two Child Norm) लगभग तीन दशक पहले लागू की गई थी। इस कानून के तहत:

  • जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे होते थे
  • वे पंचायत, सरपंच, जिला परिषद, नगर पालिका या अन्य निकाय चुनाव
  • नहीं लड़ सकते थे

इसका मकसद उस समय जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देना बताया गया था। लेकिन समय के साथ यह कानून विवादों और आलोचनाओं के केंद्र में आ गया।

क्यों उठी कानून बदलने की जरूरत?

बीते वर्षों में यह कानून कई कारणों से सवालों के घेरे में रहा:

  • सामाजिक और धार्मिक कारणों से बड़े परिवार
  • दूसरी शादी या जुड़वां बच्चों जैसी परिस्थितियां
  • ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी
  • महिलाओं और गरीब वर्ग पर असमान प्रभाव

कई मामलों में योग्य और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि सिर्फ बच्चों की संख्या के कारण चुनाव लड़ने से वंचित रह गए।

भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला: अब 3 बच्चों पर भी चुनाव संभव

सूत्रों के अनुसार, भजनलाल सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर गंभीर मंथन किया है और अब:

  • दो संतान बाध्यता खत्म करने की तैयारी है
  • तीन संतान होने पर भी चुनाव लड़ने की पात्रता दी जाएगी
  • 30 साल पुराने कानून में संशोधन विधेयक लाया जाएगा

कब आएगा विधेयक?

जानकारी के मुताबिक:

  • यह विधेयक आगामी विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जा सकता है
  • कानून का ड्राफ्ट लगभग अंतिम चरण में है
  • विभागीय और कानूनी स्तर पर सहमति बन चुकी है

संशोधन के बाद क्या बदलेगा? (स्पष्ट शब्दों में)

संशोधन लागू होने के बाद:

  • तीन बच्चों वाले माता-पिता पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे
  • पहले से अयोग्य घोषित किए गए कई लोग फिर से राजनीति में लौट सकेंगे
  • ग्रामीण लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ेगी
  • सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर नियमों को व्यवहारिक बनाया जाएगा

किन चुनावों पर लागू होगा यह बदलाव?

यह संशोधन मुख्य रूप से इन चुनावों से जुड़ा होगा:

चुनाव का प्रकार लागू स्थिति
ग्राम पंचायत ✔️
सरपंच चुनाव ✔️
पंचायत समिति ✔️
जिला परिषद ✔️
नगर पालिका ✔️
नगर परिषद / निगम ✔️

कानून खत्म करने के पीछे सरकार की सोच

भजनलाल सरकार का मानना है कि:

  • जनसंख्या नियंत्रण का उद्देश्य सिर्फ चुनावी अयोग्यता से पूरा नहीं होता
  • सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा और जागरूकता ज्यादा जरूरी है
  • लोकतंत्र में अधिकार सीमित करना समाधान नहीं
  • ग्रामीण समाज की वास्तविक परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल

जैसे ही यह खबर सामने आई, राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में तेज चर्चा शुरू हो गई।

समर्थन में क्या कहा जा रहा है?

  • यह कानून भेदभावपूर्ण था
  • गरीब और ग्रामीण वर्ग को ज्यादा नुकसान हुआ
  • लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार जैसा है

विरोध में क्या तर्क हैं?

  • जनसंख्या नियंत्रण पर असर पड़ेगा
  • सरकार को वैकल्पिक नीतियां लानी होंगी
  • लंबे समय में सामाजिक असर पर अध्ययन जरूरी

महिलाओं और ग्रामीण समाज पर क्या होगा असर?

विशेषज्ञों के अनुसार, इस संशोधन से:

  • महिलाओं पर पड़ने वाला अप्रत्यक्ष दबाव कम होगा
  • विधवा, तलाकशुदा या पुनर्विवाहित महिलाओं को राहत
  • ग्रामीण नेतृत्व में नई भागीदारी देखने को मिलेगी
  • पंचायतों में अनुभवी चेहरे वापस आ सकेंगे

कानूनी पहलू: क्या यह फैसला पूरी तरह वैध है?

संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि:

  • राज्य सरकार को चुनावी योग्यता तय करने का अधिकार है
  • संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद पूरी तरह वैध होगा
  • यह फैसला किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता

संक्षेप में बदलाव का पूरा खाका (टेबल)

बिंदु पहले अब (प्रस्तावित)
संतान सीमा 2 3
चुनाव पात्रता 3 बच्चे होने पर अयोग्य 3 बच्चे होने पर योग्य
कानून की उम्र ~30 साल संशोधित
लागू क्षेत्र पंचायत-निकाय पंचायत-निकाय
सरकार पूर्ववर्ती भजनलाल सरकार

क्या होगा आगे? (आने वाले दिनों की टाइमलाइन)

  • बजट सत्र में विधेयक पेश
  • विधानसभा में चर्चा
  • पारित होने पर अधिसूचना जारी
  • आगामी पंचायत-निकाय चुनावों में लागू

राजस्थान की राजनीति में क्यों अहम है यह फैसला?

यह बदलाव:

  • लाखों लोगों को राजनीतिक अधिकार लौटाएगा
  • ग्रामीण नेतृत्व को नई दिशा देगा
  • सरकार की ग्राउंड रियलिटी समझने की सोच दिखाएगा
  • आने वाले चुनावों में बड़ा असर डालेगा

merarajasthannews की विशेष टिप्पणी

merarajasthannews मानता है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसमें समावेशिता और समान अवसर हों। कानून समय और समाज के साथ बदले—यह स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। यदि यह संशोधन लागू होता है, तो यह ग्रामीण भारत की वास्तविक तस्वीर को राजनीति में बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगा।

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