Rajasthan Nikay Chunav: वोटिंग से पहले इन इलाकों में रहेगा ड्राई डे, जानें कब से बंद रहेंगी शराब की दुकानें…! – राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर शराब बिक्री पर रोक

Kishan Modi
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Rajasthan Nikay Chunav

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर शराब बिक्री पर रोक की तारीख तय हो गई है। पहले चरण में 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे और दूसरे चरण में 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक संबंधित चुनावी क्षेत्रों में ड्राई डे रहेगा।

Rajasthan Nikay Chunav चुनाव से पहले शराब बिक्री पर रोक

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के बीच राज्य सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर भी महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरा कराने के लिए मतदान से पहले संबंधित चुनावी क्षेत्रों में निर्धारित अवधि तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 24 अगस्त 2026 को नगरीय निकाय आम चुनावों के लिए ड्राई डे घोषित करने संबंधी आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार पहले और दूसरे चरण के मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में संबंधित चुनाव क्षेत्रों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।

ऐसे में शराब की दुकानों, बार और शराब बिक्री से जुड़े कारोबारियों के लिए इन तारीखों और समय का ध्यान रखना जरूरी है।

पहले चरण के मतदान से पहले कब रहेगा ड्राई डे?

नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 9 सितंबर 2026 को होना है। इसके मद्देनजर पहले चरण वाले संबंधित चुनावी क्षेत्रों में 7 सितंबर की शाम 6 बजे से शराब की बिक्री पर रोक लागू हो जाएगी।

यह प्रतिबंध 9 सितंबर की शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। यानी पहले चरण के मतदान से पहले लगातार 48 घंटे तक संबंधित चुनावी क्षेत्रों में शराब की बिक्री बंद रहेगी।

इस दौरान शराब की दुकानों और शराब बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठानों को नियमों का पालन करना होगा।

दूसरे चरण के मतदान से पहले फिर लगेगा ड्राई डे

निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में 9 सितंबर की शाम 6 बजे से शराब की बिक्री पर दोबारा रोक लागू होगी।

यह रोक 11 सितंबर की शाम 6 बजे तक रहेगी। इस तरह दूसरे चरण में भी मतदान से पहले 48 घंटे का ड्राई डे प्रभावी रहेगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है।

ड्राई डे की तारीख और समय एक नजर में

चुनाव चरण मतदान की तारीख ड्राई डे शुरू ड्राई डे समाप्त
पहला चरण 9 सितंबर 2026 7 सितंबर, शाम 6 बजे 9 सितंबर, शाम 6 बजे
दूसरा चरण 11 सितंबर 2026 9 सितंबर, शाम 6 बजे 11 सितंबर, शाम 6 बजे
मतगणना 14 सितंबर 2026 संबंधित आदेश के अनुसार संबंधित अवधि तक

राज्य सरकार के आदेश में 14 सितंबर 2026 को मतगणना के दिन भी संबंधित चुनावी क्षेत्रों में ड्राई डे का प्रावधान किया गया है।

किन इलाकों में लागू होगा ड्राई डे?

ड्राई डे का प्रावधान पूरे राजस्थान में एक साथ लागू होने के बजाय संबंधित चुनावी क्षेत्रों के लिए है। यानी जिस क्षेत्र में उस चरण में मतदान होना है, वहां निर्धारित 48 घंटे की अवधि में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।

इसलिए शराब कारोबारियों और स्थानीय निवासियों को अपने निकाय और मतदान चरण के अनुसार तारीख देखनी होगी।

नगर निकाय चुनाव 2026 के कार्यक्रम में 9 सितंबर और 11 सितंबर को मतदान होना है। चुनाव से जुड़े ताजा कार्यक्रम की जानकारी राज्य निर्वाचन संबंधी आधिकारिक स्रोतों से भी ली जा सकती है।

शराब की दुकानों पर क्या असर पड़ेगा?

ड्राई डे के दौरान संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर सीधा असर पड़ेगा। जिन दुकानों पर शराब की बिक्री होती है, उन्हें निर्धारित समय से पहले अपना संचालन बंद करना होगा और प्रतिबंध की अवधि में बिक्री नहीं की जा सकेगी।

इसका असर शराब के खुदरा कारोबार के साथ-साथ शराब बिक्री से जुड़े अन्य कारोबार पर भी पड़ेगा।

राजस्थान आबकारी विभाग के अनुसार ड्राई डे का अर्थ उस दिन से है, जब शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहती है। विभाग यह भी स्पष्ट करता है कि ड्राई डे का अर्थ शराब के सेवन पर सामान्य प्रतिबंध नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से बिक्री पर रोक से संबंधित है।

हालांकि चुनाव संबंधी विशेष आदेश की शर्तों का पालन संबंधित क्षेत्र में अनिवार्य रहेगा।

चुनाव के दौरान ड्राई डे क्यों लगाया जाता है?

चुनाव के दौरान शराब के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन विशेष सतर्कता बरतता है। चुनावी प्रक्रिया में शराब या अन्य प्रलोभनों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए मतदान से पहले शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाती है।

48 घंटे का ड्राई डे मतदान से पहले चुनावी क्षेत्रों में लागू किया जाता है ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को मदद मिले।

इस दौरान आबकारी और प्रशासनिक विभागों की निगरानी भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

मतदाताओं के लिए क्या जरूरी है?

मतदाताओं के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे अपने क्षेत्र की मतदान तारीख और संबंधित ड्राई डे अवधि की जानकारी रखें।

यदि किसी क्षेत्र में 9 सितंबर को मतदान है तो वहां 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब बिक्री पर रोक रहेगी। वहीं 11 सितंबर को मतदान वाले क्षेत्र में 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक यह प्रतिबंध लागू होगा।

इसलिए अलग-अलग निकायों में रहने वाले लोगों के लिए ड्राई डे की तारीख उनके मतदान चरण के हिसाब से अलग हो सकती है।

मतगणना के दिन भी रहेगी रोक

चुनाव में केवल मतदान के समय ही शराब बिक्री को लेकर प्रतिबंध नहीं रहेगा। सरकार के आदेश में मतगणना के दिन यानी 14 सितंबर 2026 को भी ड्राई डे का प्रावधान किया गया है।

इसका मतलब है कि चुनाव परिणामों की प्रक्रिया के दौरान भी संबंधित चुनावी क्षेत्रों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

मतगणना के दिन राजनीतिक दलों के समर्थकों की भीड़ और संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर विशेष व्यवस्था की जाती है।

शराब कारोबारियों को रखना होगा नियमों का ध्यान

नगर निकाय चुनाव के दौरान शराब कारोबारियों के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करना जरूरी होगा। ड्राई डे लागू होने के बाद शराब की बिक्री जारी रखने पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।

राजस्थान आबकारी विभाग शराब कारोबार और लाइसेंस से संबंधित नियमों की निगरानी करता है। विभाग की वेबसाइट पर भी ड्राई डे और आबकारी व्यवस्था से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है।

इसलिए दुकानदारों और अन्य लाइसेंसधारकों को चुनावी आदेशों के अनुसार संचालन करना होगा।

निकाय चुनाव में 309 निकायों पर नजर

राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव इस समय राज्य की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 309 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं और मतदान दो चरणों में कराया जाएगा।

पहले चरण का मतदान 9 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को निर्धारित है। इन चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार अभियान तक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

ऐसे में चुनावी क्षेत्रों में प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण मतदान और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है।

ड्राई डे से जुड़े मुख्य बिंदु

जानकारी विवरण
चुनाव राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026
कुल निकाय 309
पहला मतदान चरण 9 सितंबर 2026
पहला ड्राई डे 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक
दूसरा मतदान चरण 11 सितंबर 2026
दूसरा ड्राई डे 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक
मतगणना 14 सितंबर 2026
मुख्य प्रभाव संबंधित क्षेत्रों में शराब बिक्री पर रोक

क्या पूरे राजस्थान में एक साथ शराब बंद रहेगी?

नहीं, इसे पूरे राज्य में एक समान ड्राई डे के रूप में समझना सही नहीं होगा। चुनाव संबंधी प्रतिबंध संबंधित चुनावी क्षेत्रों और निर्धारित अवधि के अनुसार लागू होगा।

यानी जिस क्षेत्र में पहले चरण का मतदान होगा, वहां पहले चरण के लिए निर्धारित अवधि में शराब बिक्री बंद रहेगी। इसी तरह दूसरे चरण वाले क्षेत्र में दूसरे चरण के मतदान से पहले 48 घंटे की रोक लागू होगी।

इसलिए किसी भी दुकान या ग्राहक के लिए अपने स्थानीय निकाय का चुनाव चरण जानना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 को देखते हुए राज्य सरकार ने शराब बिक्री पर रोक को लेकर स्पष्ट समय सीमा तय की है। पहले चरण के मतदान से पहले संबंधित चुनावी क्षेत्रों में 7 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक ड्राई डे रहेगा। इसके बाद दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक लागू रहेगी।

इसके अलावा 14 सितंबर को मतगणना के दिन भी संबंधित चुनावी क्षेत्रों में ड्राई डे का प्रावधान किया गया है। इसलिए शराब कारोबारियों को अपने क्षेत्र के चुनाव चरण के अनुसार निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखना होगा।

मतदाताओं के लिए भी यह जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में संबंधित इलाकों में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है।

 

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